Haryana : Download Online Model Transfer Policy 2026

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मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, 2026
हरियाणा सरकार अधिसूचना
दिनांक 25 जून 2026
भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 एवं 166 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित **मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति** लागू करते हैं। 
# 1. उद्देश्य (Vision)
उपलब्ध मानव संसाधनों का पारदर्शी एवं न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, कर्मचारियों की संतुष्टि को प्रोत्साहित करना तथा जनहित में प्रभावी सेवाएँ उपलब्ध कराना। 

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# 2. लागू क्षेत्र (Application)

### (i)

यह नीति उन सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी जो ऐसे कैडरों में कार्यरत हैं जहाँ स्वीकृत पदों की संख्या 50 या उससे अधिक है।

निम्नलिखित इस नीति से बाहर रहेंगे—

* अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFoS)
* हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)
* संबद्ध सेवाएँ
* वे कैडर जिन्हें मानव संसाधन विभाग की पूर्व स्वीकृति से इस नीति से बाहर रखा गया हो।

### (ii)

यदि किसी विभाग में स्वीकृत पद 50 से कम हैं, तब भी मानव संसाधन विभाग आवश्यक समझे तो उस कैडर को इस नीति के अंतर्गत ला सकता है।

### (iii)

कैडर के सभी पद, जिनमें मुख्यालय पद भी शामिल हैं, स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे।

### (iv)

मानव संसाधन विभाग मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति से उन कैडरों की सूची जारी करेगा जिन पर यह नीति लागू होगी तथा प्रत्येक कैडर के लिए—

* न्यूनतम कार्यकाल (Minimum Tenure)
* निर्धारित कार्यकाल (Prescribed Tenure)
* इकाई (Unit)

निर्धारित करेगा। 

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# 3. परिभाषाएँ (Definitions)

## (1) Blocked Posts

ऐसे पद जिन्हें स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा।

## (2) Cadre

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में परिभाषित कैडर।

## (3) कर्मचारी श्रेणियाँ (Categories)

### (क) Deemed Category

वह कर्मचारी जिसने किसी इकाई में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया हो।

### (ख) Voluntary Category

वह कर्मचारी जिसने न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर लिया हो लेकिन निर्धारित कार्यकाल पूरा न किया हो।

### (ग) Minimum Tenure Not Completed Category

वह कर्मचारी जिसने न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं किया हो।

### (घ) Notional Category

ऐसे कर्मचारी जो पिछली ट्रांसफर ड्राइव की योग्यता तिथि के बाद—

* नई नियुक्ति पर आए हों
* प्रतिनियुक्ति पर आए हों
* पदोन्नत हुए हों
* निलंबन के बाद पुनः बहाल हुए हों
* अध्ययन अवकाश से लौटे हों

### (ङ) Surplus Category

ऐसे कर्मचारी जिनकी संख्या किसी इकाई में प्रशासनिक आवश्यकता से अधिक हो।

### (च) Protected Category

इसमें शामिल होंगे—

1. वे कर्मचारी जो योग्यता तिथि से 18 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों।
2. कैंसर, डायलिसिस, बाईपास सर्जरी (पिछले 2 वर्षों में) या अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कर्मचारी।
3. 70% या अधिक दिव्यांग कर्मचारी।
4. ऐसी विधवा कर्मचारी जिनका सबसे छोटा बच्चा 10 वर्ष तक का हो।

### (छ) Excluded Category

#### सेवा में रहते हुए:

* प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी
* अध्ययन अवकाश पर कर्मचारी
* 180 दिन से अधिक अनुपस्थित कर्मचारी
* निलंबित कर्मचारी

#### सेवा से बाहर:

* बर्खास्त
* सेवा समाप्त
* अनिवार्य सेवानिवृत्त
* मृत कर्मचारी



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# अंतिम वर्गीकरण

## भाग लेने वाले कर्मचारी (Participating Employees)

* Deemed
* Voluntary (Yes चुना हो)
* Notional
* Surplus

## भाग न लेने वाले कर्मचारी (Non Participating Employees)

* Voluntary (No चुना हो)
* Minimum Tenure Not Completed
* Excluded



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# 4. कर्मचारी की रैंक निर्धारित करने के मानदंड

कुल अंक = 120

| कारक       | अधिकतम अंक |
| ---------- | ---------- |
| आयु        | 30         |
| कैडर अनुभव | 30         |
| विशेष कारक | 60         |



## आयु अंक

सूत्र:

(योग्यता तिथि - जन्म तिथि) ÷ 365 × ½

## अनुभव अंक

(योग्यता तिथि - कैडर में नियुक्ति तिथि) ÷ 365



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# विशेष कारक (60 अंक तक)

| श्रेणी                                  | अंक |
| --------------------------------------- | --- |
| महिला कर्मचारी                          | 10  |
| तलाकशुदा/विधवा/एकल अभिभावक              | 10  |
| पति-पत्नी केस                           | 10  |
| सैन्य/अर्धसैनिक बल कर्मचारी का जीवनसाथी | 10  |
| गंभीर बीमारी                            | 10  |
| दिव्यांग संतान                          | 10  |
| 40% से 70% दिव्यांग कर्मचारी            | 10  |

### नकारात्मक अंक

यदि कर्मचारी पर बड़ी सजा (Major Penalty) प्रभावी है तो **-10 अंक** दिए जाएंगे।
# 5. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (Procedure to be Adopted)

नीति के अंतर्गत स्थानांतरण प्रक्रिया को 8 चरणों में पूरा किया जाएगा। 

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## चरण-1 : ट्रांसफर ड्राइव का निर्माण

### प्रमुख बिंदु

* पूरी प्रक्रिया HRMS से एकीकृत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर होगी।
* सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम (Schedule) और Qualifying Date तय की जाएगी।
* नोडल अधिकारी ट्रांसफर ड्राइव बनाएगा।
* विभाग 7 दिनों के भीतर पदों, इकाइयों और कर्मचारियों का डेटा अपडेट करेगा।
* प्रारंभिक सूची प्रकाशित होगी जिसमें:

  * मेरिट अंक
  * कार्यकाल
  * प्रारंभिक श्रेणी

दर्शाई जाएगी। 

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## चरण-2 : कर्मचारी डेटा सत्यापन

### कर्मचारी क्या करेंगे?

* 5 दिन के भीतर डेटा सत्यापित करेंगे।
* यदि आपत्ति हो तो ऑनलाइन दर्ज करेंगे।
* OTP आधारित सत्यापन होगा।

यदि कर्मचारी समय पर सत्यापन नहीं करता तो विभाग द्वारा उपलब्ध डेटा अंतिम माना जाएगा।

### अपील

* HOD (Head of Department) निर्णय देगा।
* निर्णय से असंतुष्ट होने पर 3 दिन में पुनः आपत्ति दी जा सकती है।
* पुनर्विचार के बाद HOD का निर्णय अंतिम होगा।



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## चरण-3 : स्वैच्छिक भागीदारी (Voluntary Participation)

### किन कर्मचारियों के लिए?

* Voluntary Category
* Protected Category

### प्रक्रिया

* OTP आधारित सहमति ली जाएगी।
* अधिकतम 5 दिन का समय दिया जाएगा।

यदि कर्मचारी विकल्प नहीं देता तो वह उस ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले सकेगा।



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## चरण-4 : Rationalization Process

यह नीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

### उद्देश्य

* यह तय करना कि कहाँ कर्मचारी अधिक हैं और कहाँ कम।

### Step-1 : प्रारंभिक Rationalization

विभाग निर्धारित करेगा—

* Surplus Posts
* Deficient Posts
* Vacant Posts
* Blocked Posts

### Surplus कर्मचारी कौन होगा?

जिस इकाई में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होगी।

पहले Surplus घोषित किया जाएगा—

1. जिसने सबसे लंबा समय उस यूनिट में बिताया हो।
2. यदि कार्यकाल समान हो तो कम आयु वाला कर्मचारी।

### Protected Category की सुरक्षा

Protected Category वाले कर्मचारी को सामान्यतः नहीं हटाया जाएगा, बशर्ते कि Surplus कर्मचारियों में उनकी संख्या 50% से अधिक न हो।



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### Step-2 : डेटा प्रकाशित करना

विभाग प्रकाशित करेगा—

* रिक्त पदों की सूची
* भाग लेने वाले कर्मचारियों की सूची

जिनमें शामिल होंगे:

* Deemed
* Voluntary (Yes)
* Notional
* Surplus



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### Step-3 : सहमति वापस लेना

Voluntary Category कर्मचारी 3 दिन के भीतर अपनी सहमति वापस ले सकता है।

इसके बाद सहमति वापस नहीं ली जा सकेगी।



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### Step-4 : Final Rationalization

विभाग अंतिम रूप से जारी करेगा:

* उपलब्ध रिक्तियाँ
* भाग लेने वाले कर्मचारी
* भाग न लेने वाले कर्मचारी



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## चरण-5 : Preference Filling

### कर्मचारी क्या करेंगे?

अपनी पसंदीदा—

* यूनिट
* कार्यालय
* जिला
* पद

की प्राथमिकताएँ भरेंगे।

### महत्वपूर्ण

यदि Preference नहीं भरी गई तो कर्मचारी को

**"Anywhere in the State"**

के तहत राज्य में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

### Deemed Category

जिस यूनिट में निर्धारित कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसी यूनिट को दोबारा नहीं चुन सकते।



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## चरण-6 : Unit Allocation

यूनिट आवंटन पूरी तरह मेरिट रैंक के आधार पर होगा।

### यदि पसंद की यूनिट नहीं मिली

कर्मचारी को बची हुई रिक्तियों में पुनः विकल्प भरने का अवसर मिलेगा।

### यदि फिर भी यूनिट नहीं मिली

तो उसे

**Anywhere in the State**

के तहत कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।



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## चरण-7 : ट्रांसफर आदेश

* सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद आदेश जारी होंगे।
* 10 दिनों में कार्यान्वयन होगा।
* आदेश का पालन न करने पर वेतन रोका जा सकता है।



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## चरण-8 : शिकायत निवारण

यदि कर्मचारी असंतुष्ट हो:

* पहले नई जगह जॉइन करना होगा।
* उसके बाद 15 दिनों के भीतर शिकायत कर सकता है।
* विभाग 15 दिनों में निर्णय देगा।



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# 6. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

## नई विवाहित / विधवा / तलाकशुदा महिला

यदि ट्रांसफर ड्राइव नहीं चल रही है तो:

* विवाह
* विधवा होने
* तलाक
* न्यायिक पृथक्करण

के 6 माह के भीतर आवेदन करने पर पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग मिल सकती है।



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## विशेष परिस्थितियों में अस्थायी स्थानांतरण

निम्न आधारों पर आवेदन किया जा सकता है:

### चिकित्सा आधार

स्वयं या परिवार के सदस्य की गंभीर बीमारी।

### पारिवारिक आधार

निकट संबंधी की मृत्यु।

### सेवानिवृत्ति

यदि एक वर्ष से कम सेवा शेष हो।

इन मामलों में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे।



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# मुख्यमंत्री की विशेष शक्तियाँ

मुख्यमंत्री को अधिकार होगा कि—

* किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करें।
* किसी कर्मचारी को ट्रांसफर से बाहर रखें।
* नीति में छूट दें।
* सार्वजनिक हित में विशेष आदेश जारी करें।



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# महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान

### 1. एक वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारी

यदि अंतिम ट्रांसफर आदेश बनने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है तो उसकी लिखित सहमति के बिना ट्रांसफर नहीं होगा।



### 2. गलत जानकारी देने पर

यदि कर्मचारी गलत जानकारी देता है तो उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर करके राज्य में कहीं भी भेजा जा सकता है।



### 3. ट्रांसफर ड्राइव के दौरान

सामान्य ट्रांसफर नहीं होंगे।

केवल अस्थायी तैनाती की जा सकेगी।



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# 7. स्पष्टीकरण का अधिकार

नीति की व्याख्या, स्पष्टीकरण या विवाद की स्थिति में अंतिम अधिकार मानव संसाधन विभाग के पास होगा।



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# 8. Power to Relax (छूट देने की शक्ति)

मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति से सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है, यदि उसके लिए उचित कारण दर्ज किए जाएँ।



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# Annexure-I

## गंभीर बीमारियों की सूची

नीति के अंतर्गत निम्न 24 बीमारियाँ "Debilitating Diseases" मानी गई हैं:

1. दीर्घकालिक हृदय रोग
2. कार्डियक अतालता
3. इंटरस्टीशियल फेफड़ा रोग
4. सिस्टिक फाइब्रोसिस
5. लीवर सिरोसिस
6. क्रॉनिक किडनी फेल्योर
7. मिर्गी
8. पैराप्लेजिया / क्वाड्रीप्लेजिया
9. पार्किन्सन रोग
10. मोटर न्यूरॉन रोग
11. डिमाइलिनेटिंग विकार
12. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
13. स्ट्रोक (CVA)
14. मल्टीपल स्क्लेरोसिस
15. मायोपैथी
16. थैलेसीमिया
17. हीमोफीलिया
18. एप्लास्टिक एनीमिया
19. सभी प्रकार के कैंसर
20. सिजोफ्रेनिया
21. एड्स
22. अंग प्रत्यारोपण (हृदय, लीवर, किडनी, फेफड़ा, आंत, अग्न्याशय, बोन मैरो)
23. बेहसेट रोग
24. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

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