ADVT 3

Sunday, November 29, 2015

Haryana Govt. Employees Leave Rule

🔴कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण  🔴
आकस्मिक अवकाश के नियम :
आकस्मिक अवकाश के नियम :
1. CS Pb No. 4376-G-II-59/27671 दिनांक 28 मई
1959 के अनुसार एक वर्ष में कर्मचारियों को आकस्मिक
अवकाश इस प्रकार देय होगा
10 वर्ष या 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारिओं के लिए –
10 दिन
10 वर्ष से अधिक लेकिन 20 वर्ष या 20 वर्ष से कम सेवा
वाले कर्मचारिओं के लिए – 15 दिन
20 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारिओं के लिए – 20 दिन
अन्य समाधान :
यदि एक कर्मचारी अपनी 10 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा वर्ष
के बीच मेँ पूरी करता है तो उनकी Casual Leave किस
प्रकार Calculate करेंगे ?
आकस्मिक अवकाश की अवधि कितनी हो सकती है व बीच में
आने वाली अन्य अवकाश की किस प्रकार गणना की जाती है ?
Casual Leave लेकर कितने दिन तक Absent from Duty
रहा जा सकता है ?
इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए व आकस्मिक
अवकाश के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निम्न
Letter डाऊनलोड कर सकते हैं -
CS Pb No. 4376-G-II-59/27671
2. सभी महिला कर्मचारियों की सेवा वर्ष की संख्या की
परवाह किए बगैर वे हर साल 20 दिनों के आकस्मिक अवकाश
की हकदार होंगी।
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
F.D. HR. No. 11/16/89-1Fr-II
3. नए भर्ती हुए कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश के नियम :
30 जून या 30 जून से पहले सेवा में आने पर – 10 दिन
30 जून के बाद व 30 सितम्बर से पहले सेवा में आने पर – 5
दिन
30 सितंबर के बाद सेवा में आने पर – 2 दिन
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
डाऊनलोड 4280
4. देर से उपस्थिति के लिए दंड प्रक्रिया के बारे में
letter No. 8644-GSII-765/35042, dated 22nd
October, 1965 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 3 दिन देर
से उपस्थित होता है तो कर्मचारी के खाते से 1 आकस्मिक
अवकाश काटा जा सकता है।
अधिक जानकारी के लिए निम्न पत्र डाउनलोड कर सकते है –
8644-GSII-765/35042
5. छोटी छुट्टी के लेखांकन के लिए प्रक्रिया
(1) दो घंटे या उससे कम की अल्पावधि छुट्टी एक तिहाई दिन
के आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए.
(2) दो घंटे से अधिक व साढ़े तीन घंटे तक के लिए लघु छुट्टी
आधे दिन का आकस्मिक अवकाश के रूप में माना जाना चाहिए,
(3) इसे साढ़े तीन से अधिक है, तो और पूरे दिन के आकस्मिक
अवकाश के रूप में माना जाए
(4) लघु छुट्टी का खाता शाखा / कार्यालय में बनाए आकस्मिक
छुट्टी खाते में समायोजित किया जाना चाहिए.
letter No. 4295-4GS (1l)-65/27841
6. यदि स्थानांतरण या प्रमोशन या अन्य किसी कारण से
दूसरे स्थान पर उसी पद पर या नए पद पर duty join करनी
पड़ती है और उसके कारण किसी कर्मचारी को अपना आवास
बदलना पड़ता है तो joining time में preparatory leave
के रूप में 6 कार्यदिवस ( इसमें केवल रविवार तथा Vacation
को छोड़ा जाता है। अन्य किसी छूटी को नही ) तथा Journey
के लिए 150 किलोमीटर या उसके भाग हेतू एक दिन या
वास्तविक समय जो अधिक लगता है, मिलेगा । 8 किलोमीटर
की दूरी के अंदर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । यह लूविधा CSR
Part I, Chapter 9 के अंतर्गत उपलब्ध है ।
7. (F.D. Hr. No. 5/1/3 PR(FD)-80 दिनांक 16.3.82
के अनुसार यदि स्थानांतरण के समय किसी कर्मचारी का
जनहित मे Joining Time (6 कार्यदिवस) नही दिया जाता
वह उसके बदले उसी सत्र में विशेष आकस्मिक अवकाश लेले का
अधिकारी है।
8. CS Hr. No. 8488-2GS-II-72/4165 दिनांक
13.2.73 के अनुसार कर्मचारियों को नसबंदी आपरेशन के
लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। महिला कर्मियों
को Non Pueppral Sterlization के लिए 14 दिन का
तथा IUCD Insertions के लिए एक दिन का आकस्मिक
अवकाश मिलता है ।
9. CS Hr. No. 28/6/78-GS-II Dated 16.3.78 के
अनुसार नसबंदी आपरेशन फ़ेल हो जाने पर पुनः नसजोड़
आपरेशन करवाने के लिए पुरुष कर्मियों को 14 दिन का तथा
महिला कर्मियों को 21 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है

10. CS. Pb. No. 3446-8-GS-62/9556 दिनांक
26.3.62 के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठनो के चुने हुए
प्रतिनिधियों को बैठकों व सम्मेलनों मे भाग लेने के लिए वर्ष में
दस विशेष आकस्मिक अवकाश मिलते है। जिनमे से आधे
कर्मचारी के खाते से कम हो जाते है।
11. CS. Hr. No. 27/38/78/-2GS-II दिनांक
24.10.90 के अनुसार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में
भाग लेने, इससे संबधित यात्रा अथवा पूर्व प्रशिक्षण अवधि
को आन ड्यूटी माना जाता है । उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये
गए अन्य कुछ मान्यता प्राप्त कोचिंग कैंप, पर्वतारोहण, तथा
ट्रेकिंग में भाग लेने हेतु एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन तक का
आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है ।
12. CS. Hr. No. 28/22/78 Dated 9.8.79 के
अनुसार रक्तदान करने वाले दिन सहित 2 दिन का विशेष
आकस्मिक अवकाश मिलता है ।

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