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Monday, November 30, 2015

High Court : SC Employees abhi Revert nahi honge

हजारों कर्मियों को हाईकोर्ट का बहुत बड़ा तोहफा।
अमर उजाला, चंडीगढ़

सामान्य वर्ग की याचिकाओं पर सुनवाई को टालते हुए हाईकोर्ट ने निचले वर्ग के हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में मिला आरक्षण फिलहाल वापस नहीं होगा।

प्रमोशन पा चुके एससी कर्मचारियों को रिवर्ट कराने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया है।

इन याचिकाओं पर मुख्य मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह कदम सरकार की ओर से पेश की गई उस अंडरटेकिंग पर उठाया है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि अपील की सुनवाई तक एससी कर्मचारियों की तरक्की वापस नहीं ली जाएगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एससी कर्मचारियों को तरक्की में आरक्षण के लिए डाटा तैयार करने को कहा था, लेकिन पिछली सरकार ने डाटा के लिए कमेटी तो बना ली थी, लेकिन डाटा तैयार किए बिना एससी कर्मचारियों के लिए तरक्की में 20 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया था।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और पिछले साल नवंबर महीने में एकल बेंच ने तरक्की में आरक्षण की नोटिफिकेशन रद्द कर दी थी। इस फैसले को अपील में चुनौती दी गई थी और मौजूदा सरकार ने कहा था कि नए सिरे से डाटा तैयार कर तरक्की की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ताजा नोटिफिकेशन को फिर से चुनौती दी गई थी।

सामान्य वर्ग के आश्वासन पर सरकार टला रिवर्ट
इन अवमानना याचिकाओं का हवाला देते हुए सरकार ने डिवीजन बेंच से कहा कि दबाव की वजह से रिवर्ट किया जा रहा है। बेंच की ओर से नई नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की बात कहते ही सरकार ने कहा कि यदि सामान्य वर्ग के कर्मचारी अपील की सुनवाई तक दूसरी बेंचों में अवमानना याचिकाओं की पैरवी न करने का आश्वासन दें तो एससी कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया जाएगा।

इस पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने आश्वासन दे दिया कि वह अवमानना याचिकाओं में फिलहाल पैरवी नहीं करेंगे। इसके साथ ही एससी कर्मचारियों की तरक्की वापस नहीं करने का रास्ता फिलहाल खुल गया है। हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई पांच दिसंबर के लिए स्थगित कर दी है।

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