Haryana : College Lecturer k liye ab PhD or NET Qualified

मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वकृति प्रदान की गई ।चंडीगढ़, 29 दिसम्बर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शिक्षा (कॉलेज कैडर) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वकृति प्रदान की गई । संशोधन के अनुसार कॉलेजों में असिस्टेंट प्रौफेसर के पद पर नियुक्ति एवं भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा ली जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या एसएलईटी या राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) जैसी परीक्षा न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी। बशर्ते उम्मीदवार, जिन्हें यूजीसी (पीएचडी डिग्री के अवार्ड के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियमन, 2009 के अनुसार पीएचडी की डिग्री प्राप्त है या पीएचडी हैं, को कॉलेज में असिस्टेंट प्रौफेसर या इसके समकक्ष पद पर नियुक्ति या भर्ती के लिए उक्त न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट होगी। ऐसे मास्टर प्रोग्राम, जिनके लिए नेट/एसएलईटी/एसईटी की मान्यता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती, के लिए नेट/एसएलईटी/एसईटी आवश्यक नहीं होगा।

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