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Sunday, November 8, 2020

NPS : Online Apply Process Nomination Add/Update

 नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के नियमों में सरकार ने अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई-साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है. 

ऐसे बदल सकेंगे नॉमिनी

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  • नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने CRA सिस्टम तक पहुंच सकते हैं.
  • उसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प चुनें.
  • सब्सक्राइबर को फिर नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
  • उसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और फीसदी शेयर जैसे डिटेल सबमिट करने होंगे.
  • एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.
  • इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें.
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
  • ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • OTP को UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • सब्सक्राइबर को ओटीपी सबमिट करना होगा और वेरिफाइड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा.
  • अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा.

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