🟦EVM मशीन और चुनाव*
1. B.U.and C.U. को बक्से से निकाल कर उसके सील एवं address tag की जांच करे ।
2. B.U. के Cable को VVPAT से और VVPAT को C.U के पिछले हिस्से में स्थित socket से जोड़ कर switch on करे ।
3. E.V.M. के नंबर एवं इसकी Battery Status की जांच कर ले।
4. C.U. के Total button को दबा कर यह देख ले कि मशीन में पूर्व से कोई आकड़ा नहीं है।
5. यदि कोई आकड़ा है तो इसे C-R-C (Close -Result -Clear) बटनों द्वारा Delete कर दे ।
6. अब Mock Poll दिखाने हेतु Polling Agents को बुला ले ।
*🟪MOCK POLL*
1. सुबह 5.30 mock poll start किया जाएगा। Total बटन को दबा कर agents को दिखाया जाय कि polled votes शून्य है और Candidates की संख्या मतपत्र के अनुसार है।
2. C.U. का Ballot बटन दबाएँ। इससे C.U.का Busy bulb लाल एवं B.U. का Ready bulb हरा जलने लगेगा
3. Polling Agents द्वारा 50 वोट डलवाए।वोट पड़ने पर B.U.का Ready Bulb बुझ जाएगा और अभ्यर्थी के नाम के आगे का लाल बल्ब जल जाएगा तथा C.U. से लम्बी बीप की ध्वनि सुनाई देगी।
4. वोट हो जाने के बाद Total बटन दबाएँ। इससे कुल डाले गये वोट की संख्या Display पर दिखाई देगी ।
5. अब C-R-C बटनों को दबा कर Mock Poll समाप्त करे और फार्म भर ले।
6. Close Button --Polling समाप्त
7. Result Button -प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत दिखाई देगी।
8. Clear Button --E.V.M. में दर्ज वोटों को delete कर देता है।
*🟧SEALING of E.V.M*
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C.U.को Switched off कर ले।
• Result Section का भीतरी दरवाजा बंद कर STRIP Seal (NEWLY INTRODUCED ABCD SEAL) के दोनों सिरे बाहर की ओर निकल ले।
• Close Button वाले भाग में एक Special Tag रखें। इस पर C.U. का नम्बर अंकित करे एवं हस्ताक्षर करें एवं करवा लें।
• Special Tag को बगल में बने छिद्र से धागा डाल कर Seal कर दे।
• अब Result Section के बाहरी दरवाजे को बन्द कर उसमें एक Address Tag लगा कर इसे भी Seal कर दे।
• Close Button पर Cap लगा दें।
• E.V.M. को ON करे एवं मतदान प्रारंभ कर दे।
*🟥मतदान से पूर्व तैयारी*
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• Polling Agents की Epics एवं अभ्यर्थियों द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्रो की जांच करे।
• MOCK Poll निर्धारित समय 5.30 से 7.00 बजे पर करे चाहे उस समय Polling Agents रहे या न रहे।
• Mock Poll का प्रपत्र दो प्रति में तैयार कर इसकी सूचना तुरंत Sector Magistrate को दे दें।
• उपस्थित Polling Agents को रजिस्टर 17A एवं मतदाता सूची दिखा दे।
• Ballot Unit का कार्डबोर्ड टांग दे एवं मतदान पूर्व की घोषणा पढ़े तथा हस्ताक्षर करें!
*🟫मतदान प्रक्रिया*
मतदाता सबसे पहले voter slip एवं अपना Epic card लेकर P1 के पास जाएगा जो मतदाता सूची के अनुसार उसकी पहचान करेगा ।
इसके बाद वह P2 के पास जाएगा जो 17A रजिस्टर में उसका क्रमांक लिखेगा,उससे हस्ताक्षर करवाएगा एवं मतदाता पर्ची जारी करेगा।
मतदाता पर्ची लेकर वह P3 के पास जाएगा जो मतदाता पर्ची लेकर उसके बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाएगा तथा Ballot Button दबा कर मत देने के लिये भेजेगा।वैसे अमिट स्याही का प्रभारी P2 होता है।
हर दो घंटे पर C..U.के Total Button को दबा कर डाले गए कुल मतों की संख्या का मिलान रजिस्टर 17A से करते रहें और इसे नोट करते रहें।।
• मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से आधा घंटे पूर्व कतार में खड़े सभी मतदाताओं को क्रम संख्या की पर्ची बांट दे ताकि निर्धारित समय पर मतदान समाप्त हो जाए।
*🟨मतदान प्रक्रिया के बाद*
• अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के बाद Close Button दबा कर उस पर Cap लगा दें।
• प्रारूप 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं Paper Seal का लेखा दो प्रति में तैयार करे।
• मतदान समाप्ति के बाद B.U.एवं C.U.का संबंध विच्छेद कर दे एवं C.U.का Switch off कर दे।
• अब इन्हें अलग अलग बक्से में डाल कर Address Tag लगा कर सील कर दे।
• समस्त निर्वाचन कागजातों एवं सामग्रियों को 4 अलग अलग लिफाफो में पैक कर दे।
7.5 निर्वाचन से सम्बंधित दस्तावेजों की मुहरबंदी
*🟥7.5.1 निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों का पैकेट में मुहरबंद किया जाना।*
(i) मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित निर्वाचन दस्तावेजों को निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49-U के द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक पैकेटों में मुहरवंद किया जायेगा।
(ii) सभी मुहस्वद पैकेटों को नीचे दिये गये पैरा 7.5.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सीलबंद करके संग्रहण केंद्र ले जाकर रिटर्निंग अधिकारी या वहीं उपिस्थिति संग्रहण केंद्र (स्ट्रांग रूम) के प्रभारी अधिकारी को सीप देना चाहिए।
(iii) बड़े सफेद लिफाफे पर 'इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) से संबंधित दस्तावेज' लिखा हुआ हो, जिसमें (i) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप 17C) युक्त बिना मुहर बंद लिफाफा
(ii) पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग। (मौक पोल प्रमाण पत्र) माग ॥ & भाग । युक्त बिना मुहर बंद लिफाफा
(iii) मॉक पोल की वीवीपेट (VVPAT) मुद्रित पर्ची काले रंग के लिफाफे में मुहरबंद करके इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) के साथ पोल्ड EVM के लिए बने स्ट्रोंग रूम में रखी जानी होगी।
(iv) आपको ऐसे प्रलोक निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, को निम्नलिखित दस्तावेजों से मुक्त लिफाफों और पैकेटों पर उनकी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिए-
a)निर्वाचक नामावली की चिन्हित
प्रति
b)मतदाताओं का रजिस्टर
c)मतदाता पर्ची
d)प्रयुक्त निविदा मतपत्र और प्ररूप 178 में निविदत मतों की सूची
e)अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
f)अभ्याक्षेपित (चैलेंज्ड चोट) मतों की सूची
g)अप्रयुक्त एवं अतिग्रस्त पेपर सील, यदि कोई
h)मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र और
i) कोई अन्य पत्र जिन्हें किसी मुहस्बंद पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये ही।
*7.5.2 सांविधिक, गैर सांविधिक लिफाफों तथा निर्वाचन सामग्री की पैकिंग (अनुलग्नक-22)*
(i)मुहरबंद मतदान मशीन, वीवीपेट (VVPAT) निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों और अन्य सामग्री को संग्रहण केन्द्र स्थल पर जमा करते समय असुविधा या अत्यधिक प्रतीक्षा करने से बचने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप लिफाफो और अन्य सामग्री को नीचे व्याख्यायित अनुसार छ पृथक बड़े पैकेटों या लिफाफों में रख ले तथा उन्हें संग्रहण केन्द्र पर इस हेतु नियत स्थान पर सौंप दे।
(ii) भले ही सांविधिक दस्तावेजों या गैर सांविधिक दस्तावेजों में उल्लेखित किये जाने वाला कोई विवरण या अभिलेख शून्य हो, तो ऐसे 'शून्य' विवरण को संबंधित साविधिक प्रारूप या गैर सांविधिक प्रारूप में अंकित करे और संबंधित सांविधिक या गैर सांविधिक प्रपात्र के लिफाफे के अंदर रख दे छोटे लिफाफों को पैक करने के लिए अधीउल्लेखित अनुसार बड़े पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार कुल छः पैकेट तैयार किए जाएंगे ताकि संग्रहण केन्द्र पर संग्रहण अधिकारियों द्वारा किसी मुहरबंद या गैर मुहरबंद लिफाफों में से किसी दस्तावेज के प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में जांच करने की आवश्यकता न पड़े।
(iii)प्रथम पॅकेट (सफेद रंग का) नीचे उल्लेखित अनुसार ईवीएम से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए और उस पर "ई वी एम से संबंधित दस्तावेजों का लिफाफा" स्पष्टतः लिखा हुआ होना चाहिए।
a)रिकार्ड किये गये मतों का मतपत्र लेखा (प्ररूप 17C) युक्त लिफाफा।
b) पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग। (मॉक पोल का प्रमाण पत्र), भाग II एवं भाग III
c) मॉकयोत की पीवीपैट से मुद्रित कागज की पी युक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफा।
टीप : उपरोक्त सभी निर्वाचन दस्तावेजो को बिना मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफे (लिफाफा क्रमांक 1/1) में रखा जाना चाहिए और इसे मत युक्त इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के लिए तैयार स्ट्रांग कक्ष में रखना चाहिए। एक साथ निर्वाचन आयोजित होने की स्थिति में विधानरामा निर्वाचन के लिए EVM पेपर्स रखने के लिए गुलाबी कलर में एक मास्टर लिफाफा तैयार किया जाएगा। 17 मतपत्र लेखा रखने के लिए गुलाबी रंग का अतिरिक्त लिफाफा, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग-1, भाग-11 एवं भाग III को रखने के लिए गुलाबी रंग का अतिरिक्त लिफाफा, विधानसभा निर्वाचन से संबंधित मौक पोल हिलास रखने के लिए काला लिफाफा बनाया जाएगा।
(iv) दूसरे पैकेट (सफेद रंग) में अद्योउल्लेखित बिना मुहरबंद / मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उस पर "संवीक्षा कवर" लिखा होना चाहिए-
a)पीठासीन अधिकारियों की डायरी गुक्त बिना मुहरबंद लिफाफा।
b) मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17A) युक्त मुहरबंद लिफाफा।
c)भ्रमण पत्रक/विजिट शीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा।
d) दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची प्ररूप 144 में एवं सहयोगी की घोषणा संबंधी दस्तावेज युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा
टीप : उपरोक्त समस्त निर्वाचन दस्तावेजो को गैर मुहरबंद सफेद रंग के मास्टर लिफाफा (लिफाफा क्र. 2/1) में रखा जाना चाहिए। मतदान केन्द्रवार स्कूटनी संबंधी दस्तावेजों के लिए पृथक लिफाफों की आवश्यकता होगी, जिसे मतदान में प्रयुक्त ईवीएम एवं जीवीपैट के सुरक्षित स्ट्रांग रूम के अतिरिक्त अन्य सुरक्षित कक्ष में स्खा जाएगा।
(v)तीसरे पैकेट (सफेद रंग का) में अद्योउल्लेखित अनुसार मुहरबंद लिफाफे होने चाहिए और उसके ऊपर 'सांवधिक लिफाफा' लिखा होना चाहिए।
a) निर्वाचक नामावली की "चिन्हित प्रति और वर्गीकृत सेवा मतदाताओं की सूबी (अगर कोई हो) युक्त मुहर बंद लिफाफा।
b)मतदाता पर्ची युक्त मुहरबंद लिफाफा
c)अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मुहरनंद लिफाफा।
d) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्ररूप 17-B में सूची का मुहरबंद लिफाफा।
e) प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मती (चैलेंज्ड पोट) की सूची युक्त मुहर बंद लिफाफा ।
टीप:- यदि दोनों चुनाव एक साथ आयोजित हो, तो विधान सभा चुनाव की मतदाता पर्चियों के लिए एक अतिरिक्त लिफाफा (गुलाबी रंग का) की आवश्यकता होगी।
(vi) चतुर्थ पैकेट (पीला रंग का) में अद्योउल्लेखित अनुसार लिफाफे होगें तथा उसके ऊपर 'असांविधिक लिफाफा' लिखा होना चाहिए।
a) निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा।
b) प्ररूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों से युक्त लिफाफा।
c) प्ररूप 12-B में निर्वाचन कर्ततव्य संबंधी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा।
d) पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं युक्त लिफाफा
e) अभ्याक्षेपित मतों (चैलेंज्ड वोट) से संबंधित के रसीद और नकद राशि यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा
f) निर्वाचकों की आयु के संबंध में की गई घोषणा एवं ऐसे निर्वाचिकों की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा पत्र देने से अस्वीकार किया हो, युक्त लिफाफा।
g) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की सील एवं स्पेशल टैग युक्त लिफाफा।
h) अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा।
i) निर्वाचक के द्वारा 49MA (परीक्षण मत (Test vote)) के तहत की जाने वाली घोषणा युक्त लिफाफा ।
j) अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत (एएसडी) मतदाताओं की सूची में शामिल निर्वाचकों की घोषणा युक्त लिफाफा।
k) पुलिस थाना प्रभारी (एसएचओ) को लिखित शिकायती पत्र युक्त लिफाफा।
टीप- एक साथ दोनों चुनाव आयोजित होने की स्थिति में विधानसभा चुनाव के संबंध में पीठासीन अधिकारी की घोषणा के लिफाफे के लिए गुलाबी रंग का एक अतिरिक्त लिफाफा दिया जाएगा।
(vii) पांचवा पैकेट (भूरा रंग / Brown coloured) में अद्योउल्लेखित सामग्री होनी चाहिए:
a) पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) की मार्गदर्शिका और
वीवीपैट (VVPAT) के दिशा निर्देश।
b) प्रयुक्त और शेष बची अमिट स्याही की शीशी (रिसन या वाष्पित को रोकने के लिए उस पर लगाए जाने वाले ढक्कन के ऊपर पिधली हुई मोमबत्ती या मोम से प्रभावी ढंग से बंद करे।)
c) प्रयुक्त स्टाम्प पैड (भूरा रंग/ Brown coloured
(viii) छठवा पैकेट (नीले रंग का) में निम्नांकित सामग्रियां होनी चाहिए:
a) अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका
b) अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र
c) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर
d) निविदत्त मतपत्रो को चिन्हित करने के लिए घूमते तीरो के निशान वाली रबर की मुहर।
e) अमिट स्याही के सुव्यवस्थित रख रखाव के लिए कप
f)अन्य समस्त सामग्री कोई हो, तो उसे छठवे पैकेट (नीले रंग का) में रखा जाना चाहिए।
*7.5.3 लिफाफों की मुहरबंदी करनाः*
'सांविधिक लिफाफे' लिखित तृतीय पैकेट में पांच छोटे लिफाफे / पैकेट को सम्मिलित कर/रखकर पैकेट को मुहर बंद किया जाना चाहिए। द्वितीय पैकेट जो कि 'स्क्रूटिनी कवर' नाम से लिखित है, में मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 17A) को रखकर पैकेट को मुहरबंद किया जाना चाहिए। असांविधिक लिफाफा लिखित चौथे पैकेट में विभिन्न असांविधिक दस्तावेजों और अन्य निर्वाचन सामग्री को सम्मिलित कर रखना चाहिए और पृथक से तैयार किया जा सकेगा। समय बचाने की दृष्टि से इस पैकेट को मुहरबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मत्तों की सूची वाले लिफाफे को छोड़कर। बिना मुहरबंद लिफाफे और प्ररूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा पीठासीन अधिकारी द्वारा चिन्हित एक हस्ताक्षरित बड़े लिफाफे पर चेक मेमो के साथ संबंधित बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इन बड़े पैकेटों को मुहरबंद किये जाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इन्हें ऑलपिन या धागे / सुतली से बांधकर अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि संग्रहण
केन्द्र पर इनमें रखी गई सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जा सके। तृतीय पैकेट जिस पर शब्द "सांविधिक लिफाफा" लिखित है उसमें सम्मिलित दस्तावेजों या लिफाफों का संग्रहण केन्द्र पर सत्यापन / मिलान किये जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के द्वारा मुहरबंद किया जाना चाहिए।
*7.6 पीठासीन की डायरी तैयार करना और मतदान मशीन, वीवीपैट तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों को संग्रहण केंद्र पर सुपुर्द करना।*
7.6.1 पीठासीन की डायरी तैयार करनाः
7.6.1.1 आपको मतदान केन्द्र में संपादित मतदान से संबंधित समस्त कार्यवाही इस प्रयोजन के लिए निर्धारित पीठासीन की डायरी में लिखना चाहिए। डायरी का प्रपत्र अनुलग्नक 7 में पुनः प्रस्तुत किया गया है। तथापि, आपको डायरी का सम्यक् रूप से संख्यांकित प्रपत्र (प्रोफार्मा) दिया जायेगा और केवल उसी प्रपत्र (प्रोफार्मा) को उपयोग में लाना चाहिए।
7.6.1.2 जैसी भी घटनाएं घटे उससे संबंधित तथ्य आप डायरी में अंकित करते जाये। आपको समी महत्व पूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए। डायरी में घटनाओं को अंकित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि कोई घटना मतदान केन्द्र पर घटित होती है, जिसे आपके द्वारा अवगत नहीं कराया गया है. लेकिन वह किसी अन्य स्त्रोत द्वारा संसूचित की जाती है, तो निर्वाचन आयोग इस मामले में अनिवार्यतः आवश्यक कदम उठायेगा। निर्वाचन आयोग आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी विचार कर सकता है।
7.6.1.3 नियमित अन्तरालों या समय-समय पर घटित घटनाओं का डायरी के प्रासंगिक स्तम्भों (कॉलमों) में प्रविष्टियां करते रहे। यह देखा गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रासंगिक स्तम्भों में घटनाओं का नियमित अंतराल में या समय-समय पर प्रविष्टियां नहीं करते हैं व समस्त प्रविष्टियां मतदान की समाप्ति पर दर्ज करते हैं. और पीठासीन की डायरी तैयार करते है। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदान प्रक्रिया की समयावधि में समस्त बिन्दुओं की डायरी में गंभीरता पूर्वक प्रविष्टि करना चाहिए आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा।
*7.6.2 रिटर्निंग अधिकारी को ईवीएम (EVM) वीवीपैट (VVPAT) तथा निर्वाचन दस्तावेजों का हस्तांतरणः*
7.6.2.1 मतदान समाप्ति के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) और अन्य समस्त निर्वाचन दस्तावेजों को सुरक्षित कर मुहरबंद करने के बाद उन्हें बिना समय गवाये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जैसी भी निर्मित व्यवस्था निर्देशों के तहत निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाना होगा। इस निमित्त में किये गये किसी विलम्ब को आयोग को गंभीरता से लिया जायेगा और आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7.6.2.2 आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित निर्वाचिन संबंधी दस्तावेज और सामग्री जमा कर दे तथा सामग्री प्राप्ति की प्रति रसीद प्राप्त करें।
a) संबंधित वहन बक्से में सीलबंद नियंत्रण इकाई (CU), मतपत्र इकाई (BU) और वीवीपैट (VVPAT) तथा VVPAT पावर पैक
B) पहला पैकेट पर "ईवीएम अभिलेख / दस्तावेज लिखा हुआ (3) सामग्री युक्त)।
c) द्वितीय पैकेट पर "समीक्षा लिफाफा" (ल्यूटिनी कवर) लिखा हुआ (4 सामग्री युक्त)
d) तृतीय पॅकेट पर "सांविधिक लिफाफा" लिखा हुआ (5 सामग्री युक्त)
e) चतुर्थ पैकेट "असांविधिक लिफाफा" लिखा हुआ (11 सामग्री युक्त)
f)पांचवा पैकेट "पुस्तिका/मार्गदर्शिका" आदि लिखा हुआ (तीन या उससे अधिक सामग्री युक्त)
g) छठवाँ पैकेट "अन्य सामग्री" लिखा हुआ अधिक सामग्री युक्त)
h) समस्त शेष लेखन सामग्री को वापस उसके संबंधित पारदर्शी गत्ते/गत्ते के डिब्बे में रखकर संग्रहण केन्द्र पर सौंपना होगा।
7.6.2.3 उपर्युक्त समस्त सामग्री को संग्रह केन्द्र में संग्रहण अधिकारियों द्वारा आपकी उपस्थिति में संग्रहित की जायेगी और उसके पश्चात ही आपको कार्यमुक्त किया जायेगा
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