हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2025, जो कि हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए हैं, को हरियाणा ई-गजट में 05.08.2025 को अधिसूचित किया गया है।
राज्य सरकार ने उक्त नियमों के अंतर्गत सेवा की सुरक्षा से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया में पारदर्शिता, शुद्धता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे मामलों की प्रस्तुति एवं विचार के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, www.securedemployee.csharyana.gov.in नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे 25.12.2025 को प्रारंभ किया जा रहा है।
पोर्टल पर मामलों के निपटान की समय-सीमा, जिसमें कर्मचारियों द्वारा आवेदन की प्रस्तुति, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा सत्यापन, वित्त विभाग द्वारा सुपरन्यूमेरेरी पदों का सृजन तथा संबंधित सरकारी संगठनों के विभागाध्यक्षों (HoDs) द्वारा अंतिम स्वीकृति/सेवा की सुरक्षा आदेशों का निर्गमन शामिल है, निम्नानुसार होगी:
• कर्मचारियों द्वारा पंजीकरण:-
संविदा कर्मचारी पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करेंगे तथा आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी, 2026 तक अपलोड करेंगे।
• वर्तमान/संबंधित DDOs द्वारा सत्यापन:
वर्तमान/संबंधित DDOs कर्मचारी के विवरण का सत्यापन करेंगे, विभागीय सेवा अभिलेखों की जांच करेंगे तथा संविदा सेवा का सत्यापन 28 फरवरी, 2026 तक करेंगे।
• वित्त विभाग द्वारा सुपरन्यूमेरेरी पदों का सृजन:
वित्त विभाग, सरकार/संगठनों से प्राप्त सेवा की सुरक्षा लाभ हेतु पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पदों का सृजन 31 मार्च, 2026 तक करेगा।
• HoDs द्वारा अंतिम स्वीकृति एवं सेवा की सुरक्षा का प्रस्ताव पत्र:
संबंधित विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा का प्रस्ताव पत्र 30 अप्रैल, 2026 तक जारी करेंगे।
हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सेवा की सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु कोई भी भौतिक (फिजिकल) आवेदन या आदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी HoD द्वारा यदि पहले से किसी कर्मचारी के पक्ष में कोई भौतिक आदेश जारी किया गया है, तो उसे अप्रभावी माना जाएगा। ऐसे सभी मामलों को उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही सख्ती से निपटाया जाएगा।
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