Punjab and Haryana High Court Decision : पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ अंशकालिक/अस्थायी/अनुबंधात्मक आधार पर नियमितीकरण 01.01.2006 & विज्ञापन 01.01.2006

 श्रेणी I के अंतर्गत आने वाले मामलों में, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभों से वंचित करने वाले विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा अंशकालिक/अस्थायी/अनुबंधात्मक आधार पर नियमितीकरण से पहले दी गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनें, और तदनुसार इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर बकाया सहित पुरानी पेंशन योजना के तहत उनके परिणामी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण/जारी करें।

श्रेणी II के अंतर्गत आने वाले मामलों में, याचिकाकर्ता दिनांक 08.05.2023 के कार्यालय ज्ञापन के लाभ के पात्र हैं, और तदनुसार उन्हें इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प चुनने का निर्देश दिया जाता है। विकल्प प्राप्त होने पर, प्रतिवादी उनके दावों पर कार्रवाई करेंगे और बकाया राशि सहित पुरानी पेंशन योजना के तहत उनके परिणामी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को निर्धारित/जारी करेंगे, जो कि अतिरिक्त छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

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