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Saturday, December 12, 2015

Transfer Update

Transfer Update : ~विशेष रिपोर्ट

-शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश कि जहां पर गेस्ट टीचर कार्यरत हैं, उनके पदों को रिक्त ना समझें

-गेस्ट टीचरों के बाद जो पद रिक्त बचते हैं उनकी सूची तत्काल दें

-अभी हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद 3000 गेस्ट टीचर को करवाया है ज्वॉयन

-इन गेस्ट टीचरों ने बिगाड़ा सरकार की नई इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर पॉलिसी का खेल

-अब नहीं हो पाइगी इस पॉलिसी के तहत 5000 नई ट्रांसफरें

-राम बिलास शर्मा इससे क्या करना चाहते हैं, यह समझ के  परे,
- हाईकोर्ट ने इन अतिथि अध्यापकों को 31 मार्च 2016 तक का ही दिया हुआ है समय

चंडीगढ़। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के महकमें ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना मांगी है कि गेस्ट टीचरों के पदों को शामिल करने के बाद प्रदेश में अध्यापकों की कितनी रिक्तियां बचती हैं, उनकी सूचना तत्काल ईमेल के माध्यम से भेजी जाएं। इससे पहले यह होता आया है कि जब भी खाली पदों की सूची मांगी जाती है तो जहां पर गेस्ट टीचर कार्यरत होते हैं, उन पदो को खाली माना जाता रहा है। क्योंकि, गेस्ट का मतलब अतिथि ही समझा जाता रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग के इस पत्र ने गेस्ट टीचर को फिलहाल अतिथि नहीं समझा है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अतिथि अध्यापकों को एक शेयर के माध्यम से अपनी बात कही थी कि

‘‘जो बेदर्द हो हाकिम, वहां फरियाद ही क्या करना ? आई गई सरकार की बात ही क्या करना ? हमारी सरकार आएगी और पहली कलम से अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाएगा।’’

विपक्षी दलों और अतिथि अध्यापकों ने रामबिलास शर्मा के इस शेयर पर सरकार को जमकर घेरा। अभी हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर सरकार ने कहा हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अतिथि अध्यापकों को 31 मार्च 2016 तक काम करने दिया जाए।

कोर्ट की मोहलत मिलने के बाद हटाए गए करीब 3000 सरप्लस अध्यापकों को हाल ही में ज्वायन करवाया गया है। इस हलफनामे में सरकार ने कहा हुआ है कि जब  तक वे नियमित भर्ती कर लेंगे। सरकार ने भर्तियों का पूरा रिकार्ड भी दिया हुआ है कि उनके यहां भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अब शिक्षा विभाग के इस पत्र से फिलहाल यह हो गया है कि गेस्ट टीचरों के पदों को खाली नहीं समझा जा रहा है। इसका मतलब इन पदों पर फिलहाल कोई अध्यापक स्थाई भर्ती भी होकर जाना चाहे तो उस स्टेशन पर ज्वायन नहीं करवाया जाएगा।

जबकि , इस पत्र की वजह से इंटर डिस्ट्रिक ट्रांसफर पॉलिसी का खेल पूरी तरह बिगड़ गया है, जो जेबीटी और आर्ट एवं क्राफ्ॅट अध्यापक इस पॉलिसी के तहत अपने गृह जिले में वापस आना चाहते थे, अभी उनको और इंतजार करना होगा।

इस पॉलिसी के तहत वैसे 5000 ट्रांसफर किसी भी समय हो सकती थी, लेकिन अब इन अध्यापकों को दोबारा से आवेदन करना होगा, क्योंकि पहले जहां पर गेस्ट टीचर कार्यरत थे, उन पदों को खाली माना हुआ था और काफी अध्यापकों ने इन रिक्तियों पर आने के लिए आवेदन किया हुआ था, लेकिन अब सरकार अतिथि अध्यापक जहां कार्यरत हैं, उन पदों को खाली नहीं मान रही है।

यहां यह भी बता दें कि प्रदेश में 4067 गेस्ट टीचर पहले से कार्यरत हैं और हाल ही में कोर्ट के आदेश के बाद 3000 गेस्ट टीचरों को और ज्वॉयन करवाया है। अब इस पत्र के जरिए फिलहाल तो गेस्ट टीचरों को बदला नहीं जाएगा।

वहीं, रामबिलास शर्मा के शिक्षा विभाग में अभी तक एलीमेंटरी और सैकेंडरी विभाग में करीब 2000 ट्रांसफरें हो चुकी हैं, इसके अलावा हायर एजुकेशन में 600 के करीब ट्रांसफरें की गई हैं। शिक्षा विभाग ने अब हर विभाग से रिक्त पदों की सूची मांगी है।

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