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माननीय जस्टिस रितु बाहरी की खंडपीठ ने सीडब्ल्यूपी नंबर 30153 ओफ 2019 शीर्षक पंकज एंड अदर्स याचिका पर 19 मई को फैसला देते हुए कहा कि पेटीशनरस को उनके पद के नियमित वेतन के न्यूनतम के बराबर वेतन का अधिकार है और पद के नियमित नियमित वेतन के न्यूनतम के बराबर वेतन निर्धारण कर पेटीशनरस को 38 महीने का एरियर देने के निर्देश दिए हैं। माननीय जस्टिस ने फैसला देते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाया है जिनमें कहा गया था कि तदर्थ, कांट्रेक्चुअल या डेली वेजेस कर्मचारियों की नियुक्ति फेयर है ,तो उनको अपने पद के नियमित वेतन के न्यूनतम के बराबर वेतन लेने का अधिकार है और एरियर 3 वर्ष 2 महीने का ही दिया जाएगा। याचिका स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अधीन कार्यरत फार्मासिस्टों ने डाली थी।
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